सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि वे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे अब केंद्र सरकार की एनपीएस (NPS) योजना के साथ-साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को दोहरी राहत मिलने जा रही है।
इस योजना के तहत कर्मचारी अपने सेवाकाल के हर पूरे 6 महीने के लिए अंतिम मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए होगी जिन्होंने पहले ही एनपीएस को अपनाया है, लेकिन अब उन्हें यूपीएस स्कीम के भी कुछ लाभ दिए जाएंगे।
सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने एनपीएस के अंतर्गत सेवा दी है, वे 30 जून 2025 तक लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि वे समय पर दावा कर देते हैं, तो उन्हें यूपीएस योजना के तहत भी भुगतान मिल सकता है। इस योजना में उन्हें एकमुश्त राशि दी जाएगी, जो कि सेवाकाल के अनुसार तय की जाएगी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका सेवा रिकॉर्ड पूरा है और जिन्होंने अपनी सेवा पूरी निष्ठा से दी है। सरकार ने जनवरी 2024 में इस योजना को अधिसूचित किया था और तब से इस दिशा में काम चल रहा था। अब यह मौका दिया जा रहा है कि कर्मचारी 30 जून तक दावा दाखिल करें ताकि उन्हें उनकी सेवा का पूरा सम्मान और वित्तीय लाभ मिल सके।