HSSC की शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, रिजल्ट जारी होने के बाद रोकी गई प्रक्रिया। HSSC PRT Court Stay

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पीआरटी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला उन याचिकाओं के बाद आया है जिनमें आरोप लगाया गया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के नंबर कम आए, जबकि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अनुचित रूप से लाभ मिला।

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने यह सवाल उठाया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 07 मई 2025 को जारी किया गया रोल नंबर दस्तावेज़ जांच नोटिस कैसे निकाला, जबकि पहले दिए गए फैसले के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं था। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि विज्ञापन संख्या 5/2024 के तहत जारी की गई पीआरटी भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, खासकर इंटरव्यू के बाद की प्रक्रिया में।

इस केस में याचिकाकर्ताओं ने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों का कट-ऑफ 71.25 था, फिर भी उन्हें दस्तावेज़ जांच के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 70.3 अंक के साथ बुला लिया गया। हाईकोर्ट ने माना कि यह पूरी प्रक्रिया समानता के अधिकार के खिलाफ जाती है और इस पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया।

HSSC द्वारा 07 मई 2025 को 1456 पदों के लिए दस्तावेज़ जांच हेतु रोल नंबर जारी किए गए थे, जो कि ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जानी थी। लेकिन अब अदालत के आदेश के बाद इस पर स्टे लग चुका है। आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है और तब तक चयन प्रक्रिया स्थगित रहेगी।

इस आदेश के बाद उन उम्मीदवारों को राहत मिली है जो चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे थे और खुद को अनदेखा महसूस कर रहे थे।

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