हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में ग्रुप C और ग्रुप D पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और स्पष्ट बदलाव करते हुए नई भर्ती अधिसूचना 30 मई 2025 को जारी कर दी है, जिसे हाईकोर्ट में भी आधिकारिक रूप से दाखिल कर दिया गया है। इस अधिसूचना में भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूरी प्रणाली का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, जिसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
यह अधिसूचना मुख्य रूप से ग्रुप C और ग्रुप D के पदों के लिए है, जिसमें पुलिस सेवा और शिक्षण पदों को छोड़कर सभी पदों की भर्ती इसी नई प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
ग्रुप D पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव
अब तक ग्रुप D की भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बार अस्पष्टता रही है, लेकिन इस नई अधिसूचना में इसे बहुत स्पष्ट किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि अब अंतिम चयन सूची जारी होने से पहले शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से उनकी विभाग और पद के प्रति इच्छा/प्राथमिकता पूछी जाएगी।
इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले हरियाणा CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी विभाग में 1,000 पद हैं, तो 10,000 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
यदि किसी स्थिति में CET में उत्तीर्ण योग्य उम्मीदवार 10 गुना संख्या में उपलब्ध नहीं होते, तो आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके जितने भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे, उन्हें आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
शॉर्टलिस्ट होने के बाद उम्मीदवारों से ऑनलाइन माध्यम से विभाग, बोर्ड, निगम या विश्वविद्यालय के विकल्पों के साथ-साथ पदों की वरीयता (preference) पूछी जाएगी। इसके बाद आयोग उसी वरीयता और मेरिट के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार करेगा और नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
ग्रुप C पदों की भर्ती में क्या रहेगा प्रक्रिया?
ग्रुप C पदों के लिए पहले से निर्धारित प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन इसमें भी CET का अहम रोल रहेगा।
- पहले चरण में CET परीक्षा के अंकों के आधार पर रिक्त पदों के दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया जैसे कि लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- इन सभी चरणों के बाद फाइनल मेरिट के अनुसार चयन सूची जारी की जाएगी।
यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, मेरिट आधारित और चरणबद्ध होगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना को खत्म किया जा सके।
क्या कहा गया है अधिसूचना में?
हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी विभाग, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय अपनी रिक्तियों की जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को देंगे।
- आयोग उस जानकारी के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के लिए बुलाएगा।
- आवेदन में उम्मीदवार अपनी पद और विभाग की प्राथमिकता दर्ज करेंगे।
- आयोग सभी जानकारी को मिलाकर CET अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार करेगा और संबंधित विभाग को सिफारिश भेजेगा।
- विभाग अंतिम नियुक्ति उसी सिफारिश के अनुसार करेगा।
इस पूरी प्रक्रिया में सीईटी के अंकों को केंद्रीय आधार मानते हुए मेरिट और वरीयता को संतुलित किया गया है।
किन पदों पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी?
यह नया नियम पुलिस सेवा और शिक्षण पदों की भर्ती पर लागू नहीं होगा। इन पदों के लिए अलग प्रक्रिया जारी रहेगी, जो आयोग या विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।