2019 में HSSC क्लर्क भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को राहत, कोर्ट ने बहाल करने का दिया आदेश

हरियाणा के हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वर्ष 2019 में क्लर्क भर्ती परीक्षा में चयनित हुए उम्मीदवारों को अब बहाल करने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी जिन अभ्यर्थियों को हटाया गया था, उन्हें कानून के मुताबिक बहाल किया जाए।

यह मामला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा 2019 में 964 लोअर डिविजन क्लर्क (LDC) पदों की भर्ती से जुड़ा है। परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए थे। लेकिन कुछ समय बाद आयोग ने संशोधित सूची जारी कर दी, जिसमें पहले चयनित कुछ अभ्यर्थियों के नाम हटा दिए गए। इस संशोधन को लेकर विवाद हुआ और कई प्रभावित अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया।

याचिका में कहा गया कि जब एक बार सूची जारी कर दी गई और नियुक्ति हो गई, तो फिर चयन रद्द करना नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि कई उम्मीदवारों को बिना नोटिस और बिना जांच के बाहर कर दिया गया, जो कि संविधान के अनुसार गलत है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि नियुक्ति के समय सभी शर्तें पूरी की गई थीं, तो चयन रद्द करना गलत है और ऐसे उम्मीदवारों को दोबारा नियुक्त किया जाना चाहिए।

कोर्ट के इस फैसले से उन सभी युवाओं को राहत मिली है जो पिछले कई सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। अब हरियाणा सरकार और संबंधित विभागों को कोर्ट के आदेश के अनुसार इन अभ्यर्थियों को दोबारा बहाल करना होगा।

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