500 मीटर से बाहर निकले तो हाजिरी कैंसिल! इस विभाग के कर्मियों के लिए बड़ा आदेश। Attendance Rule

हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एक नया प्रयोग करते हुए जियो फेंसिंग आधारित हाजिरी प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को हाजिरी लगाने के लिए अपने कार्यस्थल के 500 मीटर के दायरे में रहना जरूरी होगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सकें और स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा सके।

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने एनएचएम, आयुष्मान और हेल्थ विभाग को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब कर्मचारी मोबाइल पर सिर्फ उपस्थिति नहीं लगाएंगे, बल्कि उनका मोबाइल का स्थान यानी लोकेशन भी 500 मीटर के दायरे में होना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी उस सीमा से बाहर है तो उसकी उपस्थिति स्वतः अमान्य मानी जाएगी

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इस नई प्रणाली के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) द्वारा एक विशेष मोबाइल एप विकसित किया गया है। इस एप के माध्यम से कर्मचारी अपनी हाजिरी लगाएंगे और उसी समय एप के जरिए यह ट्रैक किया जाएगा कि कर्मचारी वास्तव में उस स्थान पर उपस्थित है या नहीं। इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में स्टाफ की कमी के कारण इलाज में बाधा न आए। सरकार की मंशा है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, और हर कर्मचारी को अपनी ड्यूटी के समय पर और निर्धारित स्थान पर ही रहना होगा।

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स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह निर्णय एक बड़ा और तकनीकी कदम माना जा रहा है। अब हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी की भौतिक उपस्थिति और समय की पाबंदी पूरी तरह रिकॉर्ड की जाएगी और कोई भी कर्मचारी यदि नियमों की अवहेलना करता है, तो उसकी जानकारी सीधे अधिकारियों तक पहुंचेगी।

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सरकार का यह कदम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बेहद जरूरी और दूरदर्शी निर्णय माना जा रहा है। इससे न सिर्फ गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी बल्कि ड्यूटी में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा

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