इनकम टैक्स ऑनलाइन भरना है? ये 8 स्टेप्स फॉलो करें और भूल जाएं झंझट। Income Tax Filing

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना अब पहले की तरह जटिल और पेचीदा काम नहीं रहा। आयकर विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ITR फाइलिंग को काफी आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कुछ ही मिनटों में अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। चाहे आपकी आय नौकरी से हो, व्यापार से, पेंशन से या फिर किराए और ब्याज से — हर प्रकार की आय के लिए ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध है।

अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं या हर बार किसी पर निर्भर रहते हैं, तो ये पोस्ट आपके लिए पूरी तरह उपयोगी है। यहां हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें, कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स जरूरी हैं और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है।

कौन कर सकता है ऑनलाइन ITR फाइल?

भारत का हर नागरिक जिसकी आय निर्धारित सीमा से ऊपर है (जैसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2.5 लाख से अधिक आय वाले), उन्हें इनकम टैक्स फाइल करना अनिवार्य होता है। साथ ही, जिनकी आय टैक्स लिमिट से कम है लेकिन उन्होंने TDS कटवाया हो या रिफंड क्लेम करना हो, उन्हें भी ITR भरना चाहिए।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज़

आईटीआर फाइल करने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रखें:

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • फॉर्म 16 (अगर आप नौकरी करते हैं)
  • फॉर्म 26AS (टैक्स स्टेटमेंट)
  • ब्याज प्रमाण पत्र (बैंक, FD, RD)
  • निवेश प्रमाण पत्र (LIC, PPF, ELSS, आदि)
  • स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की रसीदें
  • किराये की रसीद (अगर HRA क्लेम करना है)
  • बिज़नेस वालों के लिए आय-व्यय का लेखा-जोखा

ऑनलाइन ITR फाइल करने की पूरी प्रक्रिया

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं
    सबसे पहले https://www.incometax.gov.in पोर्टल पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉग इन करें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो नया अकाउंट बनाएं।
  2. यूजर ID और पासवर्ड से लॉग इन करें
    User ID के रूप में अपना PAN नंबर डालें। OTP के ज़रिए लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें।
  3. ‘e-File’ टैब पर क्लिक करें और ‘Income Tax Return’ चुनें
    अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर (जैसे FY 2024-25, AY 2025-26) चुनें।
  4. ITR फॉर्म टाइप का चयन करें
    आपकी आय के प्रकार के आधार पर फॉर्म चुनें:
  • ITR-1 (सालाना आय ₹50 लाख से कम, नौकरी, पेंशन, एक मकान)
  • ITR-2 (एक से ज्यादा मकान, शेयरों में निवेश आदि)
  • ITR-3 (बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम)
  • ITR-4 (प्रिज़म्प्टिव इनकम वाले व्यापारी/ फ्रीलांसर)
  1. ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करें
    “Prepare and Submit Online” विकल्प चुनें। फिर स्टेप बाय स्टेप पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर भरें — जैसे आय का स्रोत, कटे हुए टैक्स की जानकारी, डिडक्शन क्लेम आदि।
  2. डिटेल्स वेरीफाई करें और Tax Calculation चेक करें
    सभी जानकारियां सही से भरने के बाद वेबसाइट खुद से आपके टैक्स की गणना करेगी। अगर आपने ज़्यादा टैक्स भरा है तो रिफंड मिलेगा, नहीं तो बकाया टैक्स जमा करना होगा।
  3. ई-वेरीफाई करें
    ITR फाइल करने के बाद आपको उसे ई-वेरिफाई करना होता है, ताकि विभाग को ये जानकारी मिल सके कि आपने स्वयं फाइल किया है।
    ई-वेरिफिकेशन आप आधार OTP, नेट बैंकिंग, डिमैट अकाउंट या EVC के जरिए कर सकते हैं।
  4. अंत में एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करें
    जैसे ही आप ITR ई-वेरिफाई करते हैं, आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप (ITR-V) आ जाती है। इसे डाउनलोड कर लें और सेव रखें।

किन बातों का रखें खास ध्यान

  • अगर आपकी आय टैक्स सीमा से कम भी है लेकिन TDS कटा है, तो ITR जरूर भरें ताकि रिफंड क्लेम कर सकें।
  • अगर आप किसी स्कीम में निवेश करके धारा 80C, 80D, 80TTB आदि के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो उसका पूरा लाभ लें।
  • गलत जानकारी भरने से बचें, क्योंकि आयकर विभाग के पास फॉर्म 26AS और AIS जैसी जानकारी पहले से होती है।
  • ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है — अगर नहीं करेंगे, तो ITR मान्य नहीं होगा।

निष्कर्ष

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब बहुत आसान और तेज़ हो गया है। अगर आपके पास सारे दस्तावेज़ तैयार हैं और आप ऊपर बताए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करते हैं, तो आप बिना किसी सीए या एजेंट के मदद के खुद से ITR फाइल कर सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ आपका समय और पैसा बचेगा, बल्कि आप टैक्स सिस्टम को भी बेहतर समझ पाएंगे।

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